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दोस्त को मिली 10 साल की सजा, महिला मित्र को लेकर हुआ था विवाद, लोहे की रॉड से हमला कर काटा था प्राइवेट पार्ट

Ujjian News: थाना क्षेत्र के ग्राम चोरवासा बडला में महिला मित्र से बात करने से नाराज होकर दोस्त ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। 18 माह पुराने इ...और पढ़ें

By Hitendra TiwariEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 10:27:05 PM (IST)Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 10:27:04 PM (IST)
दोस्त को मिली 10 साल की सजा, महिला मित्र को लेकर हुआ था विवाद, लोहे की रॉड से हमला कर काटा था प्राइवेट पार्ट
दोस्त को मिली 10 साल की सजा।

HighLights

  1. युवक का प्रायवेट पार्ट काटने वाले को 10 साल की सजा
  2. 18 माह पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया ये फैसला
  3. सजा के साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया

नईदुनिया न्यूज, महिदपुर। थाना क्षेत्र के ग्राम चोरवासा बडला में महिला मित्र से बात करने से नाराज होकर दोस्त ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। 18 माह पुराने इस मामले में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

18 माह पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार सोलंकी ने बताया कि अंकित चौहान निवासी ग्राम ब्यावर राजस्थान और भेरूलाल बैरागी निवासी नागदा जंक्शन दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे तथा दोस्त थे। दोनों युवक 18 जून 2024 को कंपनी के काम से लोडिंग वाहन से महिदपुर की ओर जा रहे थे। अंकित महिला मित्र से बात कर रहा था। जिसे लेकर भेरूलाल ने अंकित से विवाद किया। कहा कि मेरी महिला मित्र से बात क्यों की और मिलने से मना क्यों किया।


दोस्त ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया था

ग्राम चोरवासा बडला में अंकित लघुशंका करने के लिए वाहन से उतरा था। तभी भेरूलाल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने पहले अपने दोस्त अंकित के सिर पर लोहे की राड से हमला किया और उसके बाद चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। हमले के बाद आरोपित मौके से भाग निकला था। घायल को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया था।

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5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया

पुलिस ने 302/24 धारा 294, 323, 324, 326, 506 भारतीय दंड संहिता में केस पंजीबद्ध किया था। सुशील कुमार जोशी द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा भेरूदास बैरागी को दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रतिनिधत्व अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार सोलंकी द्वारा किया गया।