Umaria News: उमरिया(नईदुनिया प्रतिनिधि) बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सोमवार को महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणियों के हमले से मौत होने पर आश्रित परिवार को आठ लाख रुपये मुआवजे की राशि घोषित की है। उल्लेखनीय है कि पहले मुआवजे की राशि चार लाख रुपये थी, जिससे आश्रित परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाती थी।
मुआवजे की राशि को दोगुना करने घोषणा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की राशि को दोगुना करने घोषणा की है। विदित हो कि वनवासी समाज के हितों से जुड़ा पेसा अधिनियम 15 नवंबर से मध्यप्रदेश में लागू होना है। आधिकारिक रूप से इसे शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के मंच से राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की उपस्थिति में लागू होना है। इसी कार्यक्रम की तैयारियों का जाया लेने इन दिनों मुख्यमंत्री संभागीय प्रवास पर है।
वन्य प्राणियों से फसल नुकसान की भी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया
इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन्य प्राणियों से फसल नुकसान की भी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है, सिंचित भूमि पर नुकसानी होने पर जो पहले 16 हजार रुपये की राशि मिलती थी, अब 30 हजार रुपये कर दी गई है, इसके अलावा असिंचित भूमि पर फसल नुकसानी को आठ हजार से बढ़ाकर 16 हजार रुपये किया गया है। किसानों के हितार्थ मुख्यमंत्री की इस घोषणा से किसान खुश हैं, खास तौर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे किसान जिनकी फसल का खतरा हमेशा वन्य प्राणियों से रहता है,उनके लिए ये घोषणा वरदान साबित होगी।