राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन व्यवस्था को बनाने के लिए ग्रामीण परिवहन सेवा प्रायोगिक तौर पर विदिशा से प्रारंभ की गई थी लेकिन यह सफल नहीं हुई। फिर इसे प्रदेश स्तर पर भी लागू नहीं किया गया। वर्तमान में संचालित ग्रामीण परिवहन योजना के तहत शासन कोई अनुदान भी नहीं दे रहा है। यह जानकारी विधानसभा में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आगर-मालवा जिले के सुसनेर सीट से कांग्रेस के विधायक भैंरो सिंह बापू के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
गौरतलब है कि विदिशा संसदीय सीट पूर्व सीएम की परंपरागत सीट रही है। मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में ग्रामीण सेवा का मार्ग 100 किलोमीटर तक हो सकता है, जिस पर निर्धारित क्षमता के वाहनों के संचालन के लिए परमिट दिए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सुरक्षित लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) माडल को एक मई 2022 से छह माह के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया था।
इसमें वाहन संचालक को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना तथा ग्रामीण मार्ग पर संचालित वाहन के मासिक मोटरयान कर में पूरी छूट देना प्रस्तावित किया था। प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना थी लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण योजना लागू नहीं की जा सकी। वर्तमान में संचालित ग्रामीण परिवहन योजना के तहत शासन कोई सब्सिडी नहीं देता है। ग्रामीण सेवायानों को साधारण मार्गों पर संचालित वाहनों की अपेक्षा मोटरयान कर में छूट देते हुए, उनसे केवल यान के मानक मूल्य का एक प्रतिशत मोटरयान कर लेने का प्रविधान है।