7th Pay Commission: बैंकों ने रिटायर रेलवे कर्मचारियों की पेंशन पर लगाई रोक, जानें क्या है कारण
7th Pay Commission: बैंक ने 31 मार्च 2020 के बाद सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पेंशन पर रोक लगा दी है।
By Navodit Saktawat
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Thu, 20 May 2021 04:24:36 PM (IST)
Updated Date: Thu, 20 May 2021 04:24:36 PM (IST)

7th Pay Commission: पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रुकने पर भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे मिनिस्ट्री ने पीएसयू बैंक को एक लेटर लिखा है। जिसमें कहा कि बैंक किसी पेंशन नहीं रोकें। दरअसल बैंक ने 31 मार्च 2020 के बाद सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पेंशन पर रोक लगा दी है। बैंकों का कहना है कि उन्हें अभी तक पेंशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं।
रेलवे मिनिस्ट्री ने 12 मई को आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया है कि बैंक ई-पीपीओएस के बेसिस पर 31 मार्च 2020 या उसके बाद रिटायर लोगों की पेंशन जारी करें। वे इसकी हॉर्ड कॉपी के लिए इंतजार नहीं करें। मिनिस्ट्री का कहना है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी बैंकों के पास नहीं पहुंच पाई है। बता दें केंद्र सरकार इस वर्ष रिटायर्ड हो रहे कर्मचारियों को राहत दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते दिनों कहा था कि रिटायरमेंट तारीख से एक वर्ष के लिए प्रोविजनल पेंशन का बंदोबस्त किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'संक्रमण के कारण सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में पेंशन फॉर्म जमा करने में परेशानी हो सकती है।' सरकार ने इस सर्विस को एक साल के लिए बढ़ाया है। वहीं कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट आदेश जारी होने व दूसरा कागजी कार्य होने तक अस्थायी पेंशन का भुगतान होने लगेगा।