नई दिल्ली। Aadhaar Pan Linking: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए अब सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं।। 31 दिसंबर तक सभी को आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हैं। 1 जनवरी 2020 से आयकर विभाग (Income Tax Department) इन दोनों दस्तावेजों के लिंक होने की अनिवार्यता करने जा रहा है। पूर्व में ही अंतिम तारीख पहले ही बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 की गई थी। ऐसे में बहुत कम संभावना है कि विभाग इस बार तारीख आगे बढ़ाए। ऐसे में नए साल से पैन कार्ड के आधार से लिंक ना होने पर उनकी उपयोगिता नहीं रहेगी। लिंकिंग प्रक्रिया को पूरी ना करने पर ना ही इनकम टैक्स फाइल हो सकेगा बल्कि लिंकिंग ना होने की वजह से पैन कार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
आधार-पैन कार्ड लिंकिंग की अनिवार्यता के चलते जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करना फायदेमंद रहेगा। इस लिंकिंग प्रक्रिया को इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसमें पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर की जानकारी देना होगी फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा इसकी मदद से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।
आधार-पैन लिंकिंग का ऐसे चेक करें स्टेटस
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के बाद अगर यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं तो इसके लिए इन स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन यह जानकारी पाई जा सकती है।
स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और वहां 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें जो कि 'Quick Links' सेक्शन के बाईं ओर होती है.
स्टेप 2: नए पेज के टॉप पर 'Click Here' का ऑप्शन मिलेगा, जो कि रेड और ब्लू ब्लिंक करता है। उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अगले पेज पर आवेदक से उसका आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा।
स्टेप 4: इसके बाद संबंधित ब्लॉक्स में आधार कार्ड और पैन कार्ड संबंधी जानकारी भरें। इसके तत्काल बाद ही पोर्टल द्वारा आपके पैन कार्ड से आधार के लिंकिंग स्टेटस को बता दिया जाएगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान इन आसान स्टेप्स को कर आवेदक आसानी से अपने पैन और आधार कार्ड के लिंकिंग स्टेटस को जान सकता है।