Patna High Court: सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय (Subrata Roy) शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन राय ने बीमारी का हवाला देकर आने से मना कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इससे पहले गुरुवार को अदालत ने राय के वकील को कहा था, 'सुब्रत अदालत से बड़े नहीं है। उन्हें हर हाल में आना होगा।'
अदालत ने दिया था हाजिर होने का आदेश
जस्टिस संदीप कुमार ने गुरुवार को निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के केस में उनका अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया था। वह सुब्रत राय को 13 मई को सुबह 10.30 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था, सुब्रत राय अगर नहीं आए तो अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद वे पटना हाईकोर्ट नहीं आए। ऐसे में कोर्ट ने सख्त कदम अपनाया है।
Patna High Court issues arrest warrant for Subrata Roy for non-admittance at the court despite clear instructions pertaining to the same.
He was ordered on Thursday, 12th May to be physically present in the court failing which an arrest warrant was to be issued.
— ANI (@ANI) May 13, 2022
सुब्रत राय ने दिया था सुरक्षा का हवाला
बता दें चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। पहले सुब्रत ने सुरक्षा का हवाला देकर पेशी से राहत मांगी थी। हालांकि अदालत ने ने सुरक्षा की चिंता को खारिज कर दिया। कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश पहले ही जिला प्रशासन को दिया जा चुका है। इसलिए सुब्रत को पेश होना ही होगा। 12 मई को कोर्ट ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन वह नहीं आए। तब न्यायाधीश संदीप कुमार ने उन्हें शुक्रवार को पेश होने को कहा था।