यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 25, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Arvind Kejriwal को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई जमानत पर रोक, तिहाड़ जेल में ही रहेंगे
दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रच...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 25 Jun 2024 02:52:52 PM (IST)Updated Date: Tue, 25 Jun 2024 03:11:39 PM (IST)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें, पिछले दिनों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगाते हुए जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा, ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि भारी भरकम सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। निचली अदालत का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को जमानत याचिका पर उचित बहस का मौका दिया जाना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी ने कहा, 'हम हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हैं और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस तरह से जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है।'