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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 12, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bad News For Smokers: धूम्रपान करने वालों के लिए बुरी खबर, नहीं खरीद पाएंगे अब खुली सिगरेट

Bad News For Smokers संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खुली सिगरेट की बिक्री के काण तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित हो रहा है। समिति ...और पढ़ें

By Sandeep ChoureyEdited By: Sandeep Chourey
Publish Date: Mon, 12 Dec 2022 08:39:25 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Dec 2022 08:39:25 AM (IST)
Bad News For Smokers: धूम्रपान करने वालों के लिए बुरी खबर, नहीं खरीद पाएंगे अब खुली सिगरेट

Bad News For Smokers । यदि आप भी धूम्रपान करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अब जल्दी ही खुली सिगरेट दुकानों पर बिकना बंद हो जाएगी। दरअसल सरकार ने तंबाकू उत्पादों की खपत को रोकने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक संसद की स्थायी समिति ने तम्बाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि सिगरेट के सेवन करने से युवाओं में प्रजनन संबंधी समस्या हो सकती है।

संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खुली सिगरेट की बिक्री के काण तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित हो रहा है। समिति ने सभी हवाई अड्डों पर स्मोकिंग जोन से छुटकारा पाने का भी सुझाव दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार को तंबाकू उत्पादों पर 75 फीसदी GST लगाना चाहिए, लेकिन नवीनतम टैक्स स्लैब के मुताबिक फिलहाल देश में बीड़ी पर 22 फीसदी और सिगरेट पर 53 फीसदी टैक्स लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर धुएं रहित तंबाकू जैसे गुटखा आदि पर 64 फीसदी GST लगाया जाता है।


स्टैंडिंग कमेटी ने इस बात का संज्ञान लिया है कि GST जोड़ने के बावजूद तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि खुली सिगरेट की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और तम्बाकू उत्पादों पर GST बढ़ाना चाहिए।

समिति ने रिपोर्ट में कहा कि शराब और तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। भारत में हर साल लगभग 3.5 लाख लोग धूम्रपान के कारण मर जाते हैं। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। नियम तोड़ने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी है।