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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Barmer Holi 2023: बाड़मेर में होली पर धारा 144, BJP बोली- गहलोत सरकार हिंदू विरोधी

Barmer Holi 2023: बाड़मेर जिला लोक बंधु कलेक्टर का कहना है कि इससे पहले भी जिले में धारा 144 लगाई जाती रही है।

By Arvind DubeyEdited By: Arvind Dubey
Publish Date: Sat, 04 Mar 2023 11:15:10 AM (IST)Updated Date: Sat, 04 Mar 2023 11:15:10 AM (IST)
Barmer Holi 2023: बाड़मेर में होली पर धारा 144, BJP बोली- गहलोत सरकार हिंदू विरोधी
Barmer Holi 2023

Barmer Holi 2023: पूरे देश में होली का माहौल बनने लगा है, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में लोग होली नहीं मना पाएंंगे। कारण- प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार द्वारा यहां लगाई गई धारा 144। प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए धारा 144 लागू की है।

बाड़मेर में धारा 144, भाजपा ने बताया आस्था पर चोट

भाजपा इस फैसले के खिलाफ है। पार्टी नेता राजेंद्र राठौर ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया। भाजपा का कहना है कि यह आस्था पर चोट है।

बाड़मेर में होली पर क्यों लगाई गई धारा 144

जिले कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, बाड़मेर में 2 मार्च से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। पाकिस्तान की सीमा से सटे होने के कारण बाड़मेर संवेदनशील माना जाता है।

आदेश के मुताबिक, 5 लोगों के एक स्थान पर जमा होने के साथ ही गाना बजाने पर भी रोक रहेगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों के उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की है। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन और हथियार लेकर घूमने पर रोक रहेगी।


सोशल मीडिया पर हो रहा विरोध

धारा 144 का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि होली प्रमुख त्योहार है। इसका धार्मिक महत्व भी है। होलिका हदन के दौरान खासतौर पर उपाय किए जाते हैं। ऐसे में धारा 144 लगाना गलत है। प्रदेश सरकार पर इस पुनर्विचार करे।

बाड़मेर जिला लोक बंधु कलेक्टर का कहना है कि इससे पहले भी जिले में धारा 144 लगाई जाती रही है। लोगों के होली मनाने पर रोक नहीं है, लेकिन कोई हुड़दंग ना करे, इसके लिए व्यवस्था की जा गई है।