बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख से पहले खरीदे गए BS4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन को किया मान्य
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में उपयोग के लिए खरीदे गए सीएनजी चालित वाहन बीएस-6 मानकों के अनुरूप हैं, लिहाजा उनके पंजीकरण पर कोई रोक नहीं है।
By Navodit Saktawat
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Sat, 19 Sep 2020 12:04:49 AM (IST)
Updated Date: Sat, 19 Sep 2020 12:33:25 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस वर्ष 31 मार्च से पहले खरीदे गए चुनिंदा बीएस-4 वाहनों की बिक्री व पंजीकरण की इजाजत दे दी है। इनमें सिर्फ वे वाहन शामिल होंगे, जिनकी खरीद दिल्ली के विभिन्न नगर निगमों की आवश्यक सेवाओं के लिए की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में उपयोग के लिए खरीदे गए सीएनजी चालित वाहन बीएस-6 मानकों के अनुरूप हैं, लिहाजा उनके पंजीकरण पर कोई रोक नहीं है। बीएस-6 मानक आधारित वाहन पंजीकृत हो ही सकते हैं। लेकिन बीएस-4 मानक आधारित वाहनों के मामले में नगर निगम द्वारा उपयोग में लाने के लिए खरीदे गए वाहनों को ही पंजीकरण की इजाजत दी जाएगी और ऐसे मामलों में भी पहले पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) जांच करेगा।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कह दिया था कि वर्ष 2020 में बीएस-6 मानक अपना लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2018 में यह फैसला दिया कि पहली अप्रैल, 2020 से देश में सिर्फ बीएस-6 मानक आधारित नए वाहनों का पंजीकरण होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण ऑटोमोबाइल डीलर बीएस-4 वाहनों की बची खेप पूरी तरह नहीं बेच पाए थे।