डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की मतदाता सूची से विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद हटे 65 लाख नामों की लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। इसको जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर डाला गया है। चुनाव आयोग की चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका डाली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को हटाए गए 65 लाख नामों की जानकारी पब्लिश करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR के मुद्दे पर अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को आदेश देते हुए कहा था कि वह 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नामों की सूची सार्वजनिक कर दे। यह नामों का आंकड़ा भर न हो। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जारी की गई सूची में बूथ वाइज, वार्ड वाइज और एपिक नंबर भी होना चाहिए, जिससे मतदाता जांच कर सकें कि उनका नाम लिस्ट में है कि नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद चुनाव आयोग ने 56 घंटे के अंदर मतदाता सूची जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइट पर डाल दी है। आयोग ने यह भी दावा किया है कि हमने और अधिक पारदर्शिता बरतते हुए नाम हटाने के कारणों (जैसे- मृत्यु, दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, डुप्लीकेट रिकॉर्ड या फर्जी नाम) का भी जिक्र किया है।
हम इस आर्टिकल में विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे मतदाता जांचें कि उनका नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में है या हटा दिया है?
सर्च का बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर परिणाम आएगा। आपके नाम की हटने की स्थिति में साफ-साफ लिखा होगा कि आपका नाम “Deleted” है। उसमें हटाए जाने का कारण भी बताया गया होगा।