
चंडीगढ़। चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला को नोटिस जारी किया है। कोका कोला को 18 अगस्त तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
पंचकुला की एक युवती शिखा मोंगा ने आरोप लगाया कि 15 साल बीत जाने पर भी कंपनी ने फिल्म स्टार रितिक रोशन से मिलवाने का वादा पूरा नहीं किया है। शिखा ने साल 2000 में कोका-कोला द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता को जीता था।
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इनाम के तौर पर कंपनी ने रितिक रोशन के साथ एक रोमांटिक डिनर करवाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके बाद शिखा ने अदालत में जाकर कंपनी से वादा तोड़ने के हर्जाने के तौर पर 2.5 करोड़ रुपए की मांग की है।
चंडीगढ़ जिला न्यायालय के सिविल जज केके जैन ने कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अदालत ने 12 साल पहले शिखा द्वारा दायर एक आवेदन को इजाजत देते हुए उनके द्वारा मांगे गए हर्जाने के दावे को बरकरार रखा है। इस आदेश के कारण शिखा को अब कोर्ट की फीस के तौर पर 2.43 लाख रुपए का भुगतान नहीं करना होगा।
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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह बात साबित हो चुकी है कि शिकायतकर्ता के पास उक्त फीस को चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे और साधन नहीं हैं। कोर्ट शिखा के आवेदन और मुआवजा पाने के दावे को मानते हुए इसे एक बेहद गरीब इंसान द्वारा दायर किए गए दावे के तौर पर स्वीकार करती है।