
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करने के बाद बुधवार शाम को एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंक में आय से अधिक राशि जमा करने 200 फीसद जुर्माना और आयकर चुकाना पड़ेगा।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा किए जाने वाली पूरी राशि की रिपोर्ट हमारे पास होगी। बताया कि 1.5 या 2 लाख रुपए जमा कराने पर किसी तरह की टैक्स जांच नहीं होगी।
10 लाख से ऊपर कोई भी नकद जमा कर चोरी के एक मामले पर विचार किया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 270 (ए) के तहत आय और जमा राशि का मिलान नहीं होने पर 200 फीसद जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में लोगों की चिंता है कि 200 फीसद और आयकर की गणना कैसे करें।
Money Deposited in Cash 2-2.5 लाख रुपए
Total Amount Payable to IT department 00 lakhs
क्योंकि यह राशि आयकर से मुक्त है।
Money Deposited in Cash 5 lakhs
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Money Deposited in Cash 10 lakhs
Money Deposited in Cash 20 lakhs
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Money Deposited in Cash 30 lakhs
Money Deposited in Cash 40 lakhs
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Money Deposited in Cash 50 lakhs
Money Deposited in Cash 100 lakhs