
Bihar News: IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने CBI की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि सीबीआई की याचिका को देखते हुए क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग इस मामले में आरोपित हैं। ये मामला राउज एवेंन्यू कोर्ट में चल रहा है। तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत दी गई थी।
Special Judge Geetanjali Goel issued notice to Tajaswi Yadav on CBI's plea and sought his response in the matter. https://t.co/V8ANWrdU3w
— ANI (@ANI) September 17, 2022
यह मामला आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव अनुबंध के मामले से संबंधित है। सीबीआई ने इसमें 12 लोगों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया था। 2006 में रांची और ओडिशा के पुरी में आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेके एक निजी फर्म को आवंटित किये गये थे। बदले में रिश्वत के रूप में बिहार की राजधानी पटना में एक प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ का वाणिज्यिक भूखंड लिया गया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी चार्जशीट दाखिल की थी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।
इस मामले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। सीबीआई केस की जांच कर रही है। अब सीबीआई ने दिल्ली की अदालत का रुख किया है और मांग की है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कर दी जाए। सीबीआई की दलील है कि जमानत इसलिए रद्द की जाए ताकि इस मामले की जांच हो सके, साथ ही कोई गवाहों को धमकाने की जुर्रत न करे।