गर्लफ्रेंड के साथ घूमने पर पकड़ लेती है पुलिस, तो क्या करना चाहिए? जानें सारे नियम कानून
भारत में दो बालिग व्यक्तियों का साथ घूमना या होटल में ठहरना पूरी तरह कानूनी है। पुलिस तभी कार्रवाई कर सकती है जब कोई अपराध हुआ हो या अश्लील हरकत की गई हो। संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को निजी स्वतंत्रता और निजता का अधिकार देता है।
Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 11:39:17 AM (IST)
Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 02:06:39 PM (IST)
 अनमैरिड कपल को पकड़ने का अधिकार क्या पुलिस के पास है?
अनमैरिड कपल को पकड़ने का अधिकार क्या पुलिस के पास है?HighLights
- बालिग कपल्स का साथ घूमना कानूनी अधिकार है। 
- पुलिस बिना अपराध गिरफ्तारी नहीं कर सकती।  
- अनुच्छेद 21 देता है निजता और स्वतंत्रता का अधिकार।
डिजिटल डेस्क। यह मॉडर्न जमाना है। लड़के-लड़कियां एक-साथ पढ़ते हैं और नौकरियां करते हैं। वह दोस्त बनते हैं। साथ में बाहर घूमने, फिल्म देखने या होटल में ठहरने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि पुलिस होटल या पार्क में बैठे कपल्स को डांट देती है या पकड़ लेती है।
  ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस के पास वाकई अधिकार हैं कि वह सिर्फ इसलिए किसी कपल को गिरफ्तार करे, क्योंकि वे शादीशुदा नहीं हैं या साथ में घूम रहे हैं?
 आइए जानते हैं कि भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है?
  क्या पुलिस कपल्स को पकड़ सकती है?
        
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Right to Privacy) का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बालिग व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है।
 
  - वह वह शादीशुदा हो या नहीं। अगर, दो बालिग आपसी सहमति से साथ घूम रहे हैं या किसी होटल में ठहर रहे हैं, तो यह पूरी तरह कानूनी है। पुलिस या कोई तीसरा व्यक्ति इसमें दखल नहीं दे सकता, जब तक कि कोई अपराध न हुआ हो।
       क्या पार्क या होटल में बैठना अपराध है?
  पार्क, रेस्टोरेंट या बीच पर साथ बैठना पूरी तरह कानूनी है, लेकिन अगर कोई कपल सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत (Obscene Act) करता है, तो पुलिस भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है। इस धारा के तहत तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है।
    पुलिस कब कर सकती है गिरफ्तारी?
        
  - कोई अपराध (Cognizable Offence) हुआ हो।
 
  - उसके पास ठोस सबूत या शिकायत हो।
 
  - व्यक्ति ने कानूनी आदेश की अवहेलना की हो।
 
  - मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो।
 
  - व्यक्ति ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली हो।
गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, होटल में रहना या फिल्म देखना इनमें से कोई अपराध नहीं है। अगर, किसी वजह से पुलिस कार्रवाई करती है, तो आपके पास वकील बुलाने का और गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार है।