पति-पत्नी से PAN कार्ड के साथ मांगी मोबाइल फोन ब्रांड, त्योहार पर होने वाले खर्च की पूरी लिस्ट, जानिए क्या है मामला
वैवाहिक विवाद के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पढ़िए सुनवाई के दौरान जजों ने और क्या कहा
By Arvind Dubey
Edited By: Arvind Dubey
Publish Date: Sat, 08 Aug 2020 10:21:45 AM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Aug 2020 10:22:18 AM (IST)

वैवाहिक विवाद के एक मामले में पति-पत्नी के खर्च का सही-सही पता लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पति और पत्नी, दोनों से कहा है कि वे अपने PAN कार्ड की डिटेल्स दें। साथ ही जस्टिस जेआर मिधा की पीठ आदेश के मुताबिक, दोनों से उनके मोबाइल फोन के ब्रांड से लेकर कलाई घड़ी, घर में नौकरों को दिए जाने वाले वेतन, पर्व-त्योहार और पार्टियों पर होने वाले खर्च की पूरी लिस्ट बनाकर पेश करने का निर्देश दिया। जजों का मानना है कि दोनों की वास्तविक आय पता करने का यही सबसे अच्छा तरीका है।
सुनवाई के दौरान जज इस बात पर एक राय हुए कि वैवाहिक न्याय क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और देखरेख खर्च से जुड़े आवेदनों पर अदालतों में तेजी से फैसले किए जाने चाहिए। साथ ही जजों ने निचली अदालतों से कहा कि देखभाल कार्यवाही में तेजी लाएं और कोशिश करें कि उन पर तय समय के अंदर निर्णय हो जाए।
पीठ ने यह भी कहा कि यह अदालत का काम है कि पक्षों की सही आय तय करें और देखभाल से जुड़े मामले में उचित आदेश पारित करें। पीठ ने टिप्पणी की कि सच्चाई पर आधारित न्याय ही न्याय व्यवस्था की मूल विशेषता है। पीठ ने कहा कि कानून में संपत्ति, आय और पक्षों द्वारा खर्च का विस्तृत हलफनामा निर्धारित प्रारूप में दायर करने का नियम शामिल किया जाना चाहिए। पीठ ने इस पर केंद्र सरकार को विचार करने को भी कहा। मामले के लिए आगे की तारीख तय की गई है।