
एजेंसी, नई दिल्ली (Delhi Liquor Policy)। शराब नीति मामले में 17 माह से जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। वह जेल से बाहर आ गए हैं। शुक्रवार को मामले में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि ‘इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ED ने कहा था कि ये ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिख रहा। ED का आरोप खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। ये ऐतिहासिक फैसला है।
Supreme Court grants bail to AAP leader Manish Sisodia in the excise policy irregularities case pic.twitter.com/5alhh0uL5l
— ANI (@ANI) August 9, 2024
मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर AAP नेता संजय सिंह ने कहा, "ये AAP और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद केवल एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ कर जेल में डालो। मनीष सियोदिया के घर से एक रुपया बरामद नहीं हुआ। ED हमेशा समय मांगती रही और मामले को टरकाती रही। आज उन सब पर विराम लगा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है।"
गौरतलब है कि शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया काफ फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में बंद हैं। इससे पहले भी सिसोदिया जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन हर बार ईडी और सीबीआई ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया।