कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन ने भी अपनी सेवाओं का लाभ उठाने वाले यात्रियों के लिए नए नियमों को लागू किया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को बंद करने और सार्वजनिक परिवहन को प्रतिबंधित करने के लिए येलो अलर्ट जारी किया। डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो ट्रेनों के अंदर केवल 50% बैठने की क्षमता तक यात्रा की अनुमति होगी और यात्रा के दौरान किसी भी खड़े यात्री को अनुमति नहीं दी जाएगी। निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मद्देनजर स्टेशनों में प्रवेश के लिए खुले गेटों की संख्या को सीमित करके मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश दिया जाएगा।
सरकार द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंधों के तहत, गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर खुलेंगे। सोमवार रात से लगाए गए रात्रि कर्फ्यू का समय भी एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह रात 10 बजे से शुरू होगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा।
विवाह और अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी, जबकि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार के आयोजनों से संबंधित अन्य सभी प्रकार के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। 50 प्रतिशत विक्रेताओं के साथ प्रति क्षेत्र केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी और अंत में, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक अनुमति दी जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत सरकार द्वारा येलो अलर्ट तत्काल प्रभाव से कोविड -19 के डेल्टा और ओमिक्रोन वेरिएंट मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लगाया गया है। 'येलो' (लेवल -1) अलर्ट आमतौर पर तब लगाया जाता है जब पॉजिटिविटी रेट 0.5 प्रतिशत को पार कर जाती है या नए कोविड -19 मामले बढ़कर 1,500 हो जाते हैं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस साल जुलाई में एक कलर कोडेड कार्य योजना पारित की थी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 स्थिति की गंभीरता के अनुसार प्रतिबंधों को लागू किया जाना था। इसके अनुसार सभी चार स्तरों के अलर्ट के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति होगी।