• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • देश

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi News: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, शनिवार को कोर्ट में पेश होना होगा, समन पर रोक लगाने से इनकार

Delhi News: अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील...और पढ़ें

By Kushagra ValuskarEdited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Fri, 15 Mar 2024 07:45:23 PM (IST)Updated Date: Fri, 15 Mar 2024 07:45:23 PM (IST)
Delhi News: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, शनिवार को कोर्ट में पेश होना होगा, समन पर रोक लगाने से इनकार
अदालत ने समन पर रोक लगाने से किया इनकार।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्र न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाने से राउज एवेन्यू की सत्र कोर्ट ने मना कर दिया है। समन पर रोक लगाने की याचिका पर दो दिन चली सुनवाई के बाद फैसला आया है।

शनिवार को पेश होने का निर्देश

अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के सेवक हैं। सीएम को व्यक्तिगत क्षमता में बुलाया गया। उन्हें समन एक मामले में भेजा गया, जो आबकारी नीति के तहत दर्ज किया गया। वकील ने कहा, 'ईडी ने कहा था जब दो दिन शेष हैं तो क्यों अदालत आए।'


केजरीवाल के वकील ने कहा

समन अरविंद केजरीवाल के ऑफिशिल ईमेल आईडी पर भेजा गया। वकील ने रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि उन्हें अपनी बहन की बेटी के विवाह में जाना है। उन्होंने कहा था कि पद पर रहते कुछ जिम्मेदारियां हैं। सुनवाई के दौरान गुप्ता ने कहा, इनसे (अरविंद केजरीवाल) ज्यादा आम आदमी कौन होगा। इन्होंने सूट तक नहीं पहना, वो शर्ट पहनते हैं। ये दिन में तीन बार कपड़े नहीं बदलते।