डिजिटल डेस्क, इंदौर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषणों के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने दायर याचिका में कहा था कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अगर इंडी ब्लॉक को वोट मिलता है, तो उनको 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बयानों को सुनकर साफ कहा कि हम कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। हमने साफ शब्दों में अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। हमने तारीख को तय कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों में कह रहे हैं कि मुझे वोट दो, जिससे मुझे जेल नहीं जाना होगा। यह साफ तौर पर उनकी जमानत की शर्तों का उल्लंघन है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के सामने सुप्रीम कोर्ट ने अंतिरिम जमानत देते समय कुछ शर्तें रखी थीं। केजरीवाल अपनी जनसभाओं में उनका साफ तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दें, जिससे मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। यह हमारे सिस्टम पर थप्पड़ की तरह है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस दलील पर कहा कि वह अपने भाषणों में पहले से एक अनुमान लगा रहे हैं। एक व्यक्ति के अनुमान लगाने पर हम क्या कर सकते हैं। हमने जब फैसला दिया था, तब यह हमको बिल्कुल ठीक लगा था। हमने किसी को कोई विशेष छूट नहीं दी है। अब हमारे इस फैसले की अगर आलोचना हो रही है, तो हम इसका स्वागत करते हैं।