
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनआरआइ कारोबारी सीसी थांपी और उनके फर्म को फेमा नोटिस जारी किया है। कारोबारी पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जमीन खरीदने में विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। जमीन के सौदे में कारोबारी ने 288 करोड़ रुपये से ज्यादा का उल्लंघन किया है।
ईडी ने पिछले वर्ष थांपी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया था। जांच से पहले ही तीन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। तीन फर्मों में होलीडे सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, होलीडे प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और होलीडे बेकल रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
एनआरआइ थांपी ने हरियाणा के पलवल और फरीदाबाद जिले में होलीडे सिटी सेंटर प्रा. लि. के नाम पर खेती की जमीन खरीद ली। बड़े पैमाने पर की गई खरीद में जमीन के लिए तय कानून के साथ ही फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।
ईडी ने कहा है कि एक शिकायत पर की गई जांच में सामने आया कि थांपी भारत से बाहर रहते हैं। अपनी तीनों कंपनियों को उन्होंने गैर जमानती कर्ज दिया और बाद में उसे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भागीदारी में बदल दिया। इसी धन का इस्तेमाल खेती की जमीन खरीदने में किया गया। ईडी के मुताबिक, थांपी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी जमीन खरीदी है।