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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 14, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

EPF Withdrawal Rules: नौकरी के दौरान कितनी बार निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा? जानें ईपीएफओ के नियम

EPF Withdrawal Rules: कोई व्यक्ति अपने भविष्य निधि से कितनी बार पैसे निकाल सकता है और किन शर्तों के तहत वह नौकरी में रहते हुए ऐसा कर सकता है। कुछ मामल...और पढ़ें

By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Thu, 14 Aug 2025 07:59:12 PM (IST)Updated Date: Thu, 14 Aug 2025 08:11:47 PM (IST)
EPF Withdrawal Rules: नौकरी के दौरान कितनी बार निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा? जानें ईपीएफओ के नियम
पीएफ का पैसा निकालने के नियम।

HighLights

  1. नौकरी के दौरान पीएफ कितनी बार निकाल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।
  2. आप नौकरी में रहते हुए अपने पीएफ खाते से पूरी राशि नहीं निकाल सकते।
  3. इस पैसे को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

EPF Withdrawal Rules: अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आप भविष्य के लिए बचत कर रहे होंगे। आजकल, निजी या सरकारी क्षेत्र का हर संगठन आपकी सैलरी का एक हिस्सा सेवानिवृत्ति बचत के लिए काटता है। यह राशि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में जमा की जाती है। यह पैसा आमतौर पर सेवानिवृत्ति पर या 58 साल की उम्र में एकमुश्त प्राप्त होता है। हालाँकि, एक कर्मचारी कुछ परिस्थितियों में पहले भी पैसा निकाल सकता है।

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यह लेख इस बात का पता लगाएगा कि कोई व्यक्ति अपने भविष्य निधि से कितनी बार पैसे निकाल सकता है और किन शर्तों के तहत वह नौकरी में रहते हुए ऐसा कर सकता है। कुछ मामलों में, आप इस पैसे को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों के पूरा होने पर भी, जब आप अभी भी काम कर रहे हों, तो आप कितनी राशि निकाल सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है।


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आप कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं?

ईपीएफओ वेबसाइट पर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, नौकरी के दौरान आप अपने पीएफ के पैसे कितनी बार निकाल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। हालाँकि, निकाली जा सकने वाली राशि की एक सीमा है। आप नौकरी में रहते हुए अपने पीएफ खाते से पूरी राशि नहीं निकाल सकते। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले एकमुश्त राशि निकालते हैं, तो आपको टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का भुगतान करना होगा।

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पीएफ निकासी की परिस्थितियां

  • मेडिकल इमरजेंसी

आप अपने वेतन के छह महीने के बराबर या उससे कम राशि या कर्मचारी के हिस्से को ब्याज सहित निकाल सकते हैं। इस प्रकार की निकासी के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है।

  • गृह ऋण चुकाने के लिए

आप इस उद्देश्य के लिए अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि के 90 प्रतिशत के बराबर राशि निकाल सकते हैं। यह लाभ दस साल का ईपीएफ योगदान पूरा करने के बाद ही उपलब्ध है।

  • विवाह व्यय

सात साल के ईपीएफ योगदान के बाद, आप कर्मचारी के हिस्से का 50 प्रतिशत तक ब्याज सहित निकाल सकते हैं। यह आपकी खुद की शादी या आपके बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए अनुमति है। आप ऐसा तीन बार तक कर सकते हैं।

  • नया घर खरीदना या बनाना

आप पांच साल की नौकरी पूरी करने के बाद इस उद्देश्य के लिए पैसे निकाल सकते हैं। निकासी की सीमा या तो 36 महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्ता, कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का कुल योग ब्याज सहित, या संपत्ति की कुल लागत, जो भी कम हो, है। यह लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है।