Gambhir Bimari Sahayata Yojana: गंभीर बीमारी सहायता योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग के लिए है। इस योजना में गंभीर बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च में सहायता प्रदान की जाती है। यूपी सरकार की इस स्कीम के तहत इलाज किसी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में करवाने का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। लाभार्थी या पारिवारिक सदस्य के इलाज पर खर्च की पूर्ति यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की जाती है। वहीं इस योजना के तहत इलाज की प्रतीपूर्ति सीधे हॉस्पिटल को दी जाती है। गंभीर बीमारी सहायता योजना के सहत सभी निर्माण श्रमिक स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के तहत हार्ट ऑपरेशन, गुर्दा ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, घुटने बदलना, कैंसर इलाज को शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हुए निर्माण श्रमिक व उनके परिवार के गंभीर बीमारियों के उपचार में होने वाले खर्च में सहायता दी जाती है।
- श्रमिक व उसपर आश्रित परिवार के सदस्य के बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
- यगि योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति अपना इलाज उस अस्पताल में करवाता है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो बिल सीधे हॉस्पिटल को दिया जाएगा।
- इस स्कीम के तहत इलाज में लगने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ऐसे में पैसे को लेकर श्रमिक वर्ग को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
- आवेदनकर्ता श्रमिक होना चाहिए।
- ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं है।
- इस स्कीम के तहत व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
- आवेदक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारण कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है।
- इस योजना के तहत वो स्वयं और परिवार के सदस्य (पत्नी, अविवाहित बेटी, 21 साल से कम पुत्र) पात्र हैं।
- लाभार्था को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक और उसपर आश्रितों को बीमारियों की लिस्ट के अंतरगत ही योजना का लाभ मिलेगा।
- सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाना होगा।
- अब आपको विकल्पों में से योजनाएं वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद ड्रापडाउन मेनू में समस्त योजनाएं पर क्लिक करना है।
- अब एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको गंभीर बीमारी सहायता योजना का विकल्प दिखेगा।
- उस पर क्लिक करते ही आपको नए विकल्प दिखाई देंगे। इनमें डाउनलोड वाले विकल्प को चुनना है।
- डाउनलोड पर क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा। यहां बायीं ओर आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे। इन ऑप्शन में आपको योजना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है।
- आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया। जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं।
- आपको फॉर्म ध्यान से भरना है। इसके बाद फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्र करने हैं।
- अब आपको फॉर्म जिला श्रम कार्यालय में जमा करना है। यदि आपका फॉर्म स्वीकार होता है तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं।