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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Gyanvapi Case: ASI टीम ने पेश की ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, कोर्ट 21 दिसंबर को देगा फैसला

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में एएसआई ने 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में 1500 से ज्यादा पेज हैं। एएसआई ने 250 से ज्यादा ...और पढ़ें

By Anurag MishraEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 18 Dec 2023 03:42:41 PM (IST)Updated Date: Mon, 18 Dec 2023 03:42:41 PM (IST)
Gyanvapi Case: ASI टीम ने पेश की ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, कोर्ट 21 दिसंबर को देगा फैसला
ASI टीम ने पेश की ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट।

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में एएसआई ने 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में 1500 से ज्यादा पेज हैं। एएसआई ने 250 से ज्यादा सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। सीलबंद लिफाफे में एडिशनल डायरेक्टर ने यह रिपोर्ट पेश की है।

ज्ञानवापी परिषर में वैज्ञानिकों ने की थी जांच

ज्ञानवापी परिषर में सर्वे करने के लिए कई पुरातत्वविद, रसायनशास्त्री, भाषा विशेषज्ञ, फोटोग्राफर गए थे। इन सबने मिलकर परिषर की दीवारों, मिनारों, तहखानों आदि की जीपीएस, जीपीआर सहित सभी आधुनिक मशीनों के जरिए जांच की और साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया। चार अगस्त से दो नंवबर तक यह सर्वे चला था। इस दौरान इसका नेतृत्व अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी कर रहे थे।


मंदिर पक्ष ने 16 मई को पूरे ज्ञानवापी परिषर की शिवलिंग मिला उस स्थान को छोड़कर वैधानिक विधि से जांच की याचिक जिला जल की अदालत में दी थी। जिला जज ने 21 जुलाई को आदेश दिया कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा, लेकिन वजूखाना वाले स्थान को छोड़ा जाएगा। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष) जिला जज के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया था।

मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, तब तक के लिए 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक लगाकर मस्जिद पक्ष को राहत दे दी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 अगस्त को ज्ञानवापी में सर्वे की अनुमति दे दी। सर्वे टीम ने 4 अगस्त से सर्वे शुरू कर दिया।