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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को राहत, SC ने शिवलिंग वाली जगह की साफ-सफाई करने की दी इजाजत

Gyanvapi Case: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा जताया था।

By Kushagra ValuskarEdited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Tue, 16 Jan 2024 03:15:43 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Jan 2024 03:34:43 PM (IST)
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को राहत, SC ने शिवलिंग वाली जगह की साफ-सफाई करने की दी इजाजत
ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार।

HighLights

  1. ज्ञानवापी परिसर में बने टैंक की सफाई होगी।
  2. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया।
  3. टैंक की सफाई डीएम वाराणसी की देखरेख में होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Gyanvapi Case: वाराणसी में ज्ञानवापी परिसार में वजूखाने की सफाई होगी। इससे लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। यह आदेश अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग पर दिया। कहा कि साफ-सफाई का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा जताया था। वजूखाने में मछलियों के मर जाने पर याचिका दाखिल की गई थी।

भावनाएं आहत होने का किया दावा

हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि वजूखाने की मछलियां मर गई हैं। इस कारण से बदबू आ रही है। वहां मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए पवित्र है। याचिका में आगे कहा गया, शिवलिंग को गंदगी से दूर रखना चाहिए। उसकी सफाई होनी चाहिए। अभी वह मरी मछलियों से घिरा है। जिस वजह से भगवान शिवजी को मानने वाले भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं।


अंजुमन इंटेजामिया मस्जिद के पास प्रबंधन की जिम्मेदारी

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के जरिए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। याचिका में कहा गया कि अंजुमन इंटेजामिया मस्जिद के पास वहां पर प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस लिए मछलियों के मारे जाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। ऐसे में सफाई के लिए जिलाधिकारी को दिशा निर्देश की मांग की गई।

16 मई को मिला था शिवलिंग

वाराणसी कोर्ट के आदेशल पर ज्ञानवापी परिसर का 6-7 मई और 14 से 16 मई 2022 को कमिश्रर सर्वे हुआ था। 16 मई को कथित शिवलिंग मिला था। शिवलिंग के मिलने पर हिंदू पक्ष के वकील ने अदालत में अर्जी दाखिल कर स्थान को सील करने की मांग की थी। जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वजूस्थल को सील करने का आदेश दिया था। 17 मई को डीएम ने वजूस्थल को सील कर दिया। साथ ही सीआरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई।