लिव-इन-रिलेशनशिप पर अहम आदेश, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया अवैधानिक करार
सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका झुंझुनूं जिले के 27 वर्षीय एक अविवाहित पुरुष और 30 वर्षीय शादीशुदा महिला ने दायर की थी।
By Navodit Saktawat
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 18 Aug 2021 05:51:06 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Aug 2021 05:54:41 PM (IST)
राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में अविवाहित पुरुष और शादीशुदा महिला के बीच लिव-इन-रिलेशनशिप को अवैध बताया है। सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका झुंझुनूं जिले के 27 वर्षीय एक अविवाहित पुरुष और 30 वर्षीय शादीशुदा महिला ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान दोनों के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल वयस्क हैं और सहमति से लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं। महिला विवाहित है, लेकिन पति की शारीरिक प्रताड़ना और क्रूरता के कारण वह अलग रहने को मजबूर है। महिला के पति के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं के बीच संबंध अवैध और कानून के खिलाफ हैं। इस कारण इन्हें सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। बहस सुनने के बाद फैसले में जस्टिस शर्मा ने कहा कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच करने से साफ पता चलता है कि महिला पहले से शादीशुदा है। उसने तलाक भी नहीं लिया है। इसके बावजूद वह एक अविवाहित पुुरुष के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में है। इस परिदृष्य में दोनों के बीच संबंध वैध की श्रेणी में नहीं आते हैं।