महाराष्ट्र के 12 BJP विधायकों के निलंबन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका दायर
विपक्ष के नेता देवेंद्र फडनवीस ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जाधव की घटना को लेकर एकतरफा सुनवाई हुई है।
By Navodit Saktawat
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Thu, 22 Jul 2021 06:38:51 PM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Jul 2021 06:41:57 PM (IST)
भाजपा के 12 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा में पीठासीन अधिकारी से बदसलूकी करने के आरोप में अपने एक साल के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह 12 निलंबित सदस्य संजय कुते, आशीष शेलर, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटखल्कर, पराग अलवानी, हरीश पिंपाले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भंगदिया हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा मामलों के मंत्री अनिल परब इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव लाए थे जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया था। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडनवीस ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जाधव की घटना को लेकर एकतरफा सुनवाई हुई है। अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह ने गुरुवार को इन भाजपा विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि इन विधायकों ने उन्हें एक साल के लिए निलंबित करने वाले प्रस्ताव को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी करने के राज्य सरकार के लगाए आरोप के बाद विगत पांच जुलाई को विधानसभा में एक साल के लिए निलंबित किया गया है।