13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान माफी के लिए ऐसे करें आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों की जांच करें
राष्ट्रीय लोक अदालत: इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी अपने लंबित ट्रैफिक चालान माफ करवा सकता है या कम करवा सकता है। आइए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों पर एक नज़र डालते हैं।
Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 05:36:01 PM (IST)
Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 05:41:15 PM (IST)
नेशनल लोक अदालत।HighLights
- लोग सिविल कोर्ट में जाकर अपने लंबित ट्रैफिक चालान माफ करवा सकते हैं।
- राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी लंबित ट्रैफिक चालान माफ करवा सकता है।
- ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर एक नज़र डालते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत 2025: इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार आयोजित की जाती है, और लोग सिविल कोर्ट में जाकर अपने लंबित ट्रैफिक चालान माफ करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी अपने लंबित ट्रैफिक चालान माफ करवा सकता है या कम करवा सकता है। आइए आवेदन प्रक्रिया और आपके ट्रैफिक चालान को माफ करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर एक नज़र डालते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत 2025: अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें?
एक व्यक्ति को राष्ट्रीय लोक अदालत में जाने से 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इन चरणों का पालन करें।
- स्टेप 1: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण के विकल्प की तलाश करें।
- स्टेप 2: आपको लीगल एड फॉर्म पर भेज दिया जाएगा, जिसे ध्यान से भरना होगा। इसमें आपका विवरण, मामले का विवरण और लोक अदालत में जाने का कारण आवश्यक है।
- स्टेप 3: एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद, आपको एक सत्यापन ईमेल और टोकन नंबर प्राप्त होगा। आप इस टोकन नंबर का उपयोग लोक अदालत में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत 2025: आवश्यक दस्तावेज
अब जब आप जानते हैं कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपको अपना ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति को चालान की फोटोकॉपी, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन/नोटिस की फोटोकॉपी, चालान भुगतान की पुरानी रसीद और प्राधिकार पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।