Rana Coupel Bail Issue: सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को और दो दिन जेल में गुजारने होंगे। मुंबई की सत्र न्यायालय ने सोमवार को इनकी जमानत याचिका, बुधवार तक के लिए टाल दी है। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) की जमानत पर निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट पूरा ऑर्डर नहीं लिख पाई इस वजह से फैसला नहीं हो सका। मंगलवार को छुट्टी है, ऐसे में जमानत पर फैसले का आदेश 4 मई को ही आ सकेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा फिलहाल भायखला स्थित महिला जेल में बंद हैं जबकि उनके पति को नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में रखा गया है। रवि राणा बडनेरा से विधायक हैं।
क्या थे आरोप?
नवनीत राणा और रवि राणा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के एलान के बाद गत 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपत्ति पर दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने जैसे कई आरोप हैं। हालांकि इन्होंने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का फैसला वापस भी ले लिया था, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह और ‘‘विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा’’ देने समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया।
बचाव पक्ष की दलील
राणा दंपत्ति की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अबद पोंडा और रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में पुलिस के दावों के खिलाफ दलील रखी कि उनके क्लाइंट की नफरत फैलाने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को शांतिप्रिय ढंग से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हिंसा भड़कने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। राणा दंपत्ति के मुताबिक ये ऐलान इसलिए किया ताकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिला सके। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने इसे दूसरा ही रंग दे दिया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अभी तक उन्हें फैसले का इंतजार है।