• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • देश

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

New Bill on IPC: राजद्रोह कानून खत्म, लव जिहाद अपराध की श्रेणी में, अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया CrPC संशोधन बिल

1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी।

By Arvind DubeyEdited By: Arvind Dubey
Publish Date: Fri, 11 Aug 2023 01:27:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 11 Aug 2023 02:09:45 PM (IST)
New Bill on IPC: राजद्रोह कानून खत्म, लव जिहाद अपराध की श्रेणी में, अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया CrPC संशोधन बिल

HighLights

  1. संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी हुआ हंगामा
  2. अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा गर्माया रहा
  3. लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन भारतीय आपराधिक कानूनों में संपूर्ण बदलाव के लिए विधेयक पेश किए। इनके पारित होने के बाद भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया जाएगा।

अमित शाह ने बताया, ये होंगे बड़े बदलाव

    • राजद्रोह की धारा को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव है।
    • पहचान छिपाकर शारीरिक संबंध बनाना गलत होगा।
    • लव जिहाद को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।

  • अपराधी की गैर मौजूदगी में भी केस चलेगा और सजा सुनाई जाएगी।
    • मॉब लिंचिंग के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान लाएंगे।
    • चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने पर एक साल की सजा का भी प्रावधान है।
    • गृहमंत्री ने बताया कि तीनों विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।

Union Home Minister Shri @AmitShah is speaking in the Lok Sabha. https://t.co/ZYylppuaz7

— BJP (@BJP4India) August 11, 2023

तीनों विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा, "1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी। तीन कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा।"