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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 01, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Income Tax Return में देना होगा बिजली बिल समेत ये तीन नई जानकारियां, जानिए डिटेल्स

New Income Tax Return फार्म आ चुका है और इसमें अब आयकर दाताओं को बिजली बिल के अलावा तीन नई जानकारियां देनी होंगी।

By Ajay Kumar BarveEdited By: Ajay Kumar Barve
Publish Date: Mon, 01 Jun 2020 09:07:55 AM (IST)Updated Date: Wed, 03 Jun 2020 12:03:34 PM (IST)
Income Tax Return में देना होगा बिजली बिल समेत ये तीन नई जानकारियां, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न Income Tax Return भरने की तारीख भले ही आगे बढ़ गई हो लेकिन आयकर भरना तो होगा ही। इसे देखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 और मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए Income Tax Return (ITR) भरने के नए फार्म जारी कर दिए गए हैं। नए फार्म में अब लोगों को बिजली के बिल से जुड़ी अहम जानकारी भी देनी होगी। हालांकि, इस जानकारी को लेकर कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों का पालन करना होगा।

दरअसल, Income Tax Return के नए फार्म के अनुसार अगर पिछले वित्त वर्ष में Income Tax Return भरने वाले ने बिजली बिल मद में एक लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है तो उसे इसकी जानकारी ITR भरने के दौरान अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। इसके साथ ही बीते वित्त वर्ष के दौरान खुद या किसी अन्य की विदेश यात्रा पर दो लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं तो इसकी जानकारी भी देनी होगी।


जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, सालाना 50 लाख रुपए तक वेतन पाने वाले अगर एक मकान रखते हैं तो उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 सहज फॉर्म भरना होगा। रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख इस वर्ष के लिए 30 नवंबर होगी। इस बार ITR फॉर्म भरने के दौरान तीन नई जानकारी देनी होगी।

इन जानिकारियों में बिजली के बिल और विदेश यात्रा के अलावा यह जानकारी भी जरूरी है कि अगर आपने पिछले वित्त वर्ष (2019-20) के दौरान अपने करंट अकाउंट में एक करोड़ रुपए से अधिक जमा किया है तो ITR में इसे विस्तृत रूप में बताना होगा।

इन नए नियमों और शर्तों के साथ आए आयकर रिटर्न फार्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। इससे पहले 26AS भी नए रूप में आया था जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे।

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