• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • देश

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 10, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अब गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए नया ट्रैफिक नियम

नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के मुताबिक वाहन चालक के पास डॉक्यूमेंट पेश के लिए 15 दिन का समय होता है।

By Arvind DubeyEdited By: Arvind Dubey
Publish Date: Sat, 10 Apr 2021 01:49:20 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Apr 2021 02:18:33 PM (IST)
अब गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए नया ट्रैफिक नियम

वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो पैसे नहीं देने होंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जुर्म का प्रावधान नहीं है। अगल पुलिस को डॉक्यूमेंट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान कट जाए, तो उसे अदालत में जाकर रद्द करवा सकते हैं। ऐसे में चालकों को जुर्माने के रकम नहीं देने होंगे।

नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के मुताबिक वाहन चालक के पास डॉक्यूमेंट पेश के लिए 15 दिन का समय होता है। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, तो जरूरी नहीं कि चालान भरना ही होगा। ट्रैफिक पुलिस के चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नियमों अनुसार 4 साल से ज्यादा आयु का बच्चा तीसरी सवारी माना जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार का जुर्माना लगता है।


वहीं डिजि लॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को सेव किया जा सकता है। अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य डॉक्यूमेंट मांगे तो चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स को भौतिक तौर रखना जरूरी नहीं है। अगर ट्रैफिक अधिकारी लाइसेंस रद्द करना चाहता है तो वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। मोटर वाहन अधिनियम में चालक का बर्ताव भी देखा जाएगा। वहीं किसी वाहन या चालक का निरीक्षम होगा, उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड होगी। ट्रैफिक नियमों को उल्लघंन करने पर ई-चालान जारी होगा।

देखें ट्रैफिक नियमों की लिस्ट

अपराध

पहले जुर्माना

नया जुर्माना

अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना

1000 रुपए

5000 रुपए

अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग

500 रुपए

10000 रुपए

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना

500 रुपए

5000 रुपए

ओवर साइज वाहन

-

5000 रुपए

ओवर स्पीडिंग

400 रुपए

1000 रुपए

शराब पीकर गाड़ी चलाना

2000 रुपए

10000 रुपए

तेज गाड़ी चलाना

500 रुपए

5000 रुपए

सीट बेल्ट

100 रुपए

1000 रुपए

हेलमेट नहीं पहनने पर

100 रुपए

1000 रुपए

पैसेंजर की ओवर लोडिंग

100 रुपए

दो हजार रुपए और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द

एमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर

कुछ भी नहीं था।

10000 रुपए