
डिजिटल डेस्क। पीएम किसान योजना की तरह ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) भी केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देने का काम करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेत-खलिहान में जीवनभर मेहनत करने वाले किसानों को बुजुर्ग होने पर भी नियमित आय मिलती रहे, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक चिंताएं कम हों।
60 वर्ष के बाद मिलती है पेंशन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसमें किसान हर महीने एक निर्धारित राशि जमा करते हैं, जो उनकी उम्र के आधार पर तय होती है। 60 साल की आयु पूरी करने के बाद लाभार्थी को हर महीने ₹3,000 तक पेंशन मिलती है। यह पेंशन किसानों को वृद्धावस्था में नियमित आर्थिक मजबूती देती है।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना से जुड़ने के लिए कुछ मुख्य शर्तें तय की गई हैं-
आवेदक किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रिकॉर्ड में किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर खेती वाली जमीन होनी चाहिए।
इस योजना में हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम जमा करना होता है, जो किसान की उम्र के अनुसार तय होता है।
रजिस्ट्रेशन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर आसानी से कराया जा सकता है।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
आवेदन के लिए किसान के पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए-
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
भूमि रिकॉर्ड (जमीन के कागजात)
पासपोर्ट साइज फोटो