
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करते हुए 14 मई को ही चुनाव कराने के लिए कहा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को भी कहा है कि वो राज्य में निष्पक्ष चुनाव करवाए। इस सब के अलावा कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो नतीजे का नोटिफिकेशन 3 जुलाई तक जारी ना करे।
जानकारी के अनुसार गुरुवार को इस मामले में हुई सुनवाई ने कोर्ट ने ईमेल से नामांकन दर्ज करवाने पर रोक लगाई साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को भी निरस्त किया। कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किए कि जिन 34 फीसद उन उम्मीदवारों के नतीजे घोषित ना करें जिनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं है।
Supreme Court said #WestBengal Panchayat elections will be held on May 14, as per the earlier schedule. SC asked State Election Commission & state government to ensure free and fair polls. SC asked State EC not to issue notification on declaration of results till July 3 pic.twitter.com/bW5Yz0KwId
— ANI (@ANI) 10 May 2018
बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा के बाद हाईकोर्ट ने ईमेल से नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी थी। मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।