
Shringar Gauri Gyanvapi Case: वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के सक्षम मामले की सुनवाई 8 हफ्ते टालने की याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई। इस याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें, वाराणसी की निचली अदालत ने पिछली सुनवाई में इस केस को सुनवाई योग्य पाया था। हिंदू पक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वह फैसले के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गुरुवार की सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा था, 12 सितंबर को अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य रखने का फैसला दिया था। आज कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलील रखी है। हम इसका विरोध करेंगे।
12 सितंबर के फैसले से पहले कोर्ट के समक्ष यही सवाल था कि क्या यह केस सुनवाई योग्य है या नहीं? कई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया था। कोर्ट में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी।
इस बीच, मथुरा से खबर है कि वर्षा के कारण न्यायालय में नो वर्क रहा। इसके चलते श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। आज गोपाल गिरि और दुष्यंत सारस्वत के वादों पर सुनवाई होनी थी। दोनों ने वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है। अब इसमें सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है।