
डिजिटल डेस्क। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और लोगों की सुरक्षा को लेकर Supreme Court of India ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि खतरनाक और गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि खतरनाक और गंभीर रूप से बीमार आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महीने में कुत्तों के काटने के 1084 मामले सामने आए, जबकि तमिलनाडु में चार महीनों में करीब दो लाख घटनाएं दर्ज हुईं। कोर्ट ने पहले सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे।