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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

SC से केंद्र को झटका, ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को बताया गलत, 31 जुलाई को छोड़ना होगा पद

ED Director Sanjay Mishra: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना अवैध है।

By Kushagra ValuskarEdited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Tue, 11 Jul 2023 03:18:35 PM (IST)Updated Date: Tue, 11 Jul 2023 03:18:35 PM (IST)
SC से केंद्र को झटका, ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को बताया गलत, 31 जुलाई को छोड़ना होगा पद
ED Director Sanjay Mishra: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना अवैध है।

ED Director Sanjay Mishra: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मिश्रा का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। यह सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। हालांकि कोर्ट ने सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को उचित ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना अवैध है। वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे, ताकि हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। आने वाले वक्त में एफटीएफ की समीक्षा होनी है। कोर्ट ने कहा, 'सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है।'


तीसरी बार बढ़ा मिश्रा का कार्यकाल

संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने नवंबर 2020 में पद से रिटायर होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर तीनसाल कर दिया था।

अध्यादेश संसद में हो चुका पारित

केंद्र सरकार नवंबर 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। जिसमें सीबीआई और ईडी निदेशक को एक-एक साल के तीन सेवा विस्तार देने का प्रावधान है। यह संसद में भी पारित हो चुका है।

18 नवंबर को खत्म होना था कार्यकाल

इसके बाद संजय मिश्रा को दूसरी बार एक साल के लिए सेवा विस्तार मिला। पिछले साल केंद्र ने संजय मिश्रा को तीसरी बार एक साल का एक्सटेंशन दिया था। इसके मुताबिक उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2023 को खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही अदालत ने एक्सटेंशन के आदेश को रद्द कर दिया।