नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल कोटे की टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 30 मिनट तक को पंजीकृत एजेंट इस कोटे से टिकट नहीं कटा पाएगा। यही नहीं अब आम आदमी के लिए भी तत्काल टिकट बुकिंग के समय ई-आधार और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है।
एक जुलाई से एजेंटों के टिकट बुकिंग पर प्रतिबंधों का पहला चरण लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक अधिकृत टिकट एजेंट तत्काल बुकिंग के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यह कदम आम लोगों को मौका देने के लिए किया गया है। देखने में आया था कि टिकट एजेंट शुरुआत में ही बहुत सारा टिकट बुक कर लेते थे, इससे 10 मिनट के भीतर आम लोगों के लिए कन्फर्म टिकट मिलना लगभग असंभव हो जाता था। नई व्यवस्था में वातानुकूलित श्रेणी के लिए सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे तक और शयनयान श्रेणी के लिए सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक का समय एजेंटों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई से, आइआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से तत्काल टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को मिल सकेगी, जिन्होंने आधार से अपनी पहचान सत्यापित की हो। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि टिकट वास्तविक यात्रियों द्वारा ही बुक किए जाएं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी।
रेलवे ने भारतीय रेलवे की सूचना प्रणाली संस्था, सीआरआइएस और आइआरसीटीसी को इन बदलावों के लिए सिस्टम में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जोनल रेलवे और संबंधित विभागों को भी इसकी सूचना दी जा रही है ताकि नए नियमों को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
15 जुलाई से आधार आधारित ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आथेंटिकेशन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया आनलाइन और आफलाइन दोनों तरीकों से बुकिंग के लिए लागू होगी।
पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से की जाने वाली तत्काल टिकट बुकिंग भी मोबाइल नंबर पर भेजे गए सिस्टम जनरेटेड ओटीपी के जरिए ही हो सकेगी। यह नियम भी 15 जुलाई से प्रभावी होगा।
यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है, ताकि तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जा सके। इन बदलावों से आम यात्रियों को तत्काल टिकट बुकिंग में अधिक आसानी होगी। - नवल अग्रवाल, एसीएम व पीआरओ भोपाल मंडल