Traffic Rules: तोड़ा यह ट्रैफिक नियम तो होगी 2 साल की जेल, 15000 रुपए जुर्माना भी
Traffic Rules: पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का अर्थदंड या 6 महीने की जेल हो सकती है। जानिए पूरा नियम
By Arvind Dubey
Edited By: Arvind Dubey
Publish Date: Sun, 28 Mar 2021 01:27:03 PM (IST)
Updated Date: Tue, 30 Mar 2021 07:59:35 AM (IST)

Traffic Rules: परिवहन विभाग हर साल होली पर चेतावनी जारी करता है और लोगों से अपील करता है कि वे नियमों का पालन करें। इस बार भी अपील जारी की गई है। खासतौर पर उन लोगों को चेताया गया है जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं। दोपहिया हो या चार पहिया वाहन चालक, सभी के लिए चेतावनी जारी की गई है कि यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून इस जुर्म की सजा 2 साल की जेल या 15 हजार रुपए जुर्माना या दोनों है। वैसे इस बार भी कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक होली मिलन पर रोक है। इस तरह सड़क पर और भी कम वाहन नजर आएंगे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।
अधिकारियों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का अर्थदंड या 6 महीने की जेल हो सकती है। दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
जानिए नए ट्रैफिक नियम और उनके तहत होने वाली सजा
- सामान्य अपराध: 500 रुपए जुर्माना
- सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम: 500 रुपए
- यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना: 2,000 रुपए
- बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना: 5,000 रुपए
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना: 5,000 रुपए
- योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना:10,000 रुपए
- सामान्य से अधिक वाहन पर: 5,000 रुपए
- अधिक गति होने पर: 1,000 रुपए
- खतरनाक ड्राइविंग होने पर: 5,000 रुपए तक
- शराब पी कर गाड़ी चलाने पर: 10,000 रुपए
- तेजी / रेसिंग करने पर: 5,000 रुपए
- बिना परमिट के वाहन चलाने पर: 10,000 रुपए तक
- एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन): 25,000 से 1 लाख रुपए तक
- ओवरलोडिंग होने पर: 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रुपए
- यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर: 1,000 रुपए प्रति अतिरिक्त यात्री
- सीट बेल्ट न लगाने पर: 1,000 रुपए
- 2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर: 2,000 रुपए और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
- हेल्मेट्स नहीं लगाने पर: 1,000 रुपए और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
- इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर: 1,000 रुपए
- बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर: 2,000 रुपए
- किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर: अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा, 3 साल की कैद के साथ 25,000 रुपए जुर्माना, किशोर पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.
- दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर: ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
- यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध: संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना