उमर खालिद-शरजील को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 5 आरोपियों को जमानत
सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली दिल्ली दंगों को लेकर सुनवाई होने हुई। SC ने शरजील इमाम और उमर खालिद को राहत नहीं दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। वहीं, इस ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 11:58:02 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 11:58:02 AM (IST)
उमर खालिद और शरजील इमाम। (फाइल फोटो) डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली दंगों को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने शरजील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं दी और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, इस मामले के अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है।
इन लोगों ने मांगी थी जमानत
दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल सात आरोपियों गुलफिशा फातिमा, शरजील इमाम, मीरान हैदर, उमर खालिद, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद ने जमानत की मांग की थी। इनमें से पांच आरोपियों को जमानत मिली, जबकि दो को जमानत नहीं दी गई।
शर्तों के साथ मिली जमानत
जिन पांच आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। कोर्ट ने उनके सामने कुल 12 शर्तें रखी हैं। इन शर्तों के तहत गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद को जमानत दी गई।
आरोपियों की दलीलें और पृष्ठभूमि
आरोपियों का कहना है कि वे पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद हैं, जबकि दिल्ली में दंगे भड़काने को लेकर उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इससे पहले भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।