
Gyanvapi ASI Survey Live: ज्ञानवापी ASI सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा कि सर्वे जारी रहेगा, क्योंकि इस सर्वे से कोई नुकसान मुस्लिम पक्ष को नहीं होगा। जिसकी भरपाई न की जा सके। कोर्ट ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखने का निर्देश देंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, सर्वे की कवायद के जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने स्पष्ट किया कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए किया जाएगा। वैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रक्रियाग गैर-आक्रामक पद्धति से संपन्न की जाएगी। अदालत ने कहा कि हम हाईकोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि खुदाई नहीं होगी।
ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर SC ने कहा, 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के हलफनामे पर ध्यान दिया है कि वे सर्वेक्षण के दौरान खुदाई नहीं कर रहे हैं। दीवार आदि के हिस्से को छुआ नहीं जाएगा।'
Supreme Court declines to stay the scientific survey by the Archaeological Survey of India (ASI) of the Gyanvapi mosque premises.
Supreme Court says that ASI has clarified that the entire survey would be completed without any excavation and without causing any damage to the… pic.twitter.com/Q2lF2uOkRD
— ANI (@ANI) August 4, 2023
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा, 'सर्वे में जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे इमारत को नुकसान नहीं होगा।' मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये 500 साल पुराने अतीत को कुरदेना होगा। मुस्लिम पक्ष ने कई पुराने आदेशों का हवाला दिया।