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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Gyanvapi ASI Survey: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी में ASI सर्वे रहेगा जारी

Gyanvapi ASI Survey: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के हलफनामे पर ध्यान दिया है। वे अपने सर्वेक्षण के दौरान कोई...और पढ़ें

By Kushagra ValuskarEdited By: Kushagra Valuskar
Publish Date: Fri, 04 Aug 2023 03:45:22 PM (IST)Updated Date: Fri, 04 Aug 2023 04:17:27 PM (IST)
Gyanvapi ASI Survey: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी में ASI सर्वे रहेगा जारी

Gyanvapi ASI Survey Live: ज्ञानवापी ASI सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा कि सर्वे जारी रहेगा, क्योंकि इस सर्वे से कोई नुकसान मुस्लिम पक्ष को नहीं होगा। जिसकी भरपाई न की जा सके। कोर्ट ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखने का निर्देश देंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, सर्वे की कवायद के जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा।

सर्वेक्षण बिना नुकसान पहुंचाए किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने स्पष्ट किया कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए किया जाएगा। वैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रक्रियाग गैर-आक्रामक पद्धति से संपन्न की जाएगी। अदालत ने कहा कि हम हाईकोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि खुदाई नहीं होगी।


दीवार आदि के हिस्से को नहीं छुआ जाएगा

ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर SC ने कहा, 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के हलफनामे पर ध्यान दिया है कि वे सर्वेक्षण के दौरान खुदाई नहीं कर रहे हैं। दीवार आदि के हिस्से को छुआ नहीं जाएगा।'

Supreme Court declines to stay the scientific survey by the Archaeological Survey of India (ASI) of the Gyanvapi mosque premises.

Supreme Court says that ASI has clarified that the entire survey would be completed without any excavation and without causing any damage to the… pic.twitter.com/Q2lF2uOkRD

— ANI (@ANI) August 4, 2023

सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा, 'सर्वे में जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे इमारत को नुकसान नहीं होगा।' मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये 500 साल पुराने अतीत को कुरदेना होगा। मुस्लिम पक्ष ने कई पुराने आदेशों का हवाला दिया।