
पटना। शराब पिलाने का न्योता देने के मामले में फंसे नरकटियागंज के कांग्रेस विधायक विनय वर्मा को सोमवार को राहत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिरेंद्र कुमार ने उनकी गिरफ्तारी पर 26 मई तक के लिए रोक लगा दी है।
अदालत ने पटना पुलिस से केस डायरी की मांग की है। अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई। विधायक की ओर से जमानत याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता जनार्दन राय ने कहा कि वह बेकसूर हैं।
विधायक ने जीवन में कभी शराब नहीं पी। विदित हो कि कुछ दिन पूर्व एक निजी टीवी चैनल ने विधायक विनय वर्मा को यह कहते हुए दिखाया था कि उनके (विधायक) पास कई ब्रांड की शराब उपलब्ध है। वह लोगों को शराब पीने का ऑफर दे रहे थे।