राजस्थान: सड़क दुर्घटना में मौत पर अब 8 गुना ज्यादा राशि, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन
राजस्थान में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए दुर्घटना में मौत पर मुआवजा राशि 8 गुना कर दी गई है।
By Neeraj Vyas
Edited By: Neeraj Vyas
Publish Date: Thu, 16 Jul 2020 01:29:56 PM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Jul 2020 01:29:56 PM (IST)

जयपुर। राजस्थान में अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि में आठ गुना की बढोतरी की गई हैं। अब मृतक के परिजनो को 2 लाख रुपए एवं गंभीर घायल होने पर 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में संशोधन किया गया है। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मौत अथवा गंभीर घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 एवं 161 के अन्तर्गत ‘‘तोषण निधि स्कीम के अन्तर्गत सहायता राशि दी जाती है।
अब तक अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस स्कीम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये एवं गंभीर घायल होने पर 12,500 रुपए दिए जाने का प्रावधान था। जैन ने बताया कि राज्य में मोटरयान संशोधन अधिनियम-2019, 1 सितम्बर 2019 से प्रभावी हो चुका है। अब मोटरयान अधिनियम की धारा 161 में संशोधन कर तोषण निधि में दी जाने वाली राशि को बढा दिया गया है।
नए प्रावधानों के अनुसार अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की नियत राशि या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर राशि एवं गंभीर घायल को 50 हजार की नियत राशि या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई उच्चतर राशि दी जा सकेगी।
केंद्र ने भी किया परिवहन नियमों में किया है बदलाव
देश में दुर्घटना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने भी कुछ वक्त पहले परिवहन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके अंतर्गत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लाइसेंस न होने, रजिस्ट्रेशन, बीमा न होने सहित कई ट्रैफिक नियमों पर कई गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया गया है।