नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और सुगम कर दिया है। अब लोग इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।
बता दें कि यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का आधिकारिक प्रमाण होता है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, बैंक लोन तथा अन्य लाभकारी योजनाओं में काम आता है। आय प्रमाण पत्र पिता या पालक का बनाया जाता है। इसके लिए आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
आय प्रमाण पत्र एक दिन में जारी होने वाली सुविधा है। सुबह आवेदन करने पर शाम तक अधिकृत अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य होता है। इसके बाद नया आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया का पूरी तरह से सरलीकरण कर दिया गया है, ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
राज्य में कई परिस्थितियों में आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इसमें शासन से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश पाना, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, भूखंड या फ्लैट आवंटन में पात्रता सिद्ध करना और राशन कार्ड, वोटर आईडी, ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज़ बनवाना शामिल है।
आवेदन करते समय आवेदक को नाम, पिता या पति का नाम, लिंग, पता और प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य जैसी जानकारी देनी होती है। इसके लिए आधार और समग्र आइडी की प्रति देने के साथ ही स्वयं का घोषणा पत्र देना होता है। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी आय प्रमाण पत्र जारी कर देता है। इसका आनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं या लोक सेवा केंद्र से प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं।
आवेदक को सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट एमपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां लागिन करने के बाद आनलाइन सेवा के लिए आवेदन करें विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड कर आवेदन पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदक लोक सेवा केंद्र पर भी आवेदन फार्म जमा कर सकता है। यहां फार्म जमा करने के बाद शाम तक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।