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उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरें लागू, सब्सिडी के बाद 3.50 रुपये प्रति यूनिट का ही करना पड़ेगा भुगतान

UP Electricity Rates: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बलिया जिले में नई बिजली दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। नई दरों के तहत ग्रा...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 04:46:21 PM (IST)Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 04:46:21 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरें लागू, सब्सिडी के बाद 3.50 रुपये प्रति यूनिट का ही करना पड़ेगा भुगतान
उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरें लागू

HighLights

  1. उत्तर प्रदेश के बलिया में नई बिजली दरें लागू
  2. किसानों के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं
  3. शहरी वाणिज्यिक दरों में 10-12% की वृद्धि

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बलिया जिले में नई बिजली दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। नई दरों के तहत ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग श्रेणियों में फिक्स्ड और ऊर्जा शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाइफ लाइन श्रेणी में एक किलोवाट तक के कनेक्शन और 100 यूनिट प्रतिमाह की खपत पर अब 50 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज देना होगा। ऊर्जा शुल्क 6.50 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है, लेकिन सरकार की सब्सिडी लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को केवल 3.50 रुपये प्रति यूनिट का ही भुगतान करना होगा। पहले 100 यूनिट तक यह दर 6.65 रुपये थी, जो सब्सिडी के बाद घटकर 3.30 रुपये प्रति यूनिट रह जाएगी।


दूसरी ओर ग्रामीण वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह और ऊर्जा शुल्क 5.50 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों पर भी नई दरें लागू हो गई हैं। चार किलोवाट तक के कनेक्शन पर 330 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज और 300 यूनिट तक की खपत पर 7.50 रुपये प्रति यूनिट दर तय की गई है।

300 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर 8.40 रुपये प्रति यूनिट देना होगा। चार किलोवाट से ऊपर वालों को 450 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज और 8.75 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना होगा।

सार्वजनिक प्रकाश संयोजन के लिए ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर निगमों में भी नई दरें लागू की गई हैं। बिना मीटर वाले संयोजनों पर ग्राम पंचायतों में 2100 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह, नगर पंचायतों में 3200 रुपये, और नगर निगमों में 4200 रुपये प्रति किलोवाट प्रति महीने वसूले जाएंगे। वहीं, मीटरयुक्त संयोजन पर ग्राम पंचायतों के लिए 200 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज और ऊर्जा शुल्क 7.50 से 8.50 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है।