
ब्यूरो, लखनऊ: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए आवास के लिए एकमुश्त भुगतान करने वालों की लॉटरी पहले करने का नियम खत्म कर दिया गया है। परिषद ने बदले हुए नियमों को पूरे राज्य में लागू कर दिया है।
नए नियम के तहत अब लाभार्थी एकमुश्त धनराशि दे या किस्तों में भुगतान करे, दोनों की लॉटरी एक साथ की जाएगी, जहां पहले एकमुश्त भुगतान करने वालों को प्राथमिकता मिलती थी, जिस पर आपत्ति दर्ज की गई थी।
नए नियम लखनऊ की अवध विहार योजना में लागू होंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने बताया कि लखनऊ की अवध विहार योजना में बने आवासों के लिए पांच व छह अगस्त को नए नियम के तहत लॉटरी कराई जाएगी। अवध विहार योजना में बने पीएम आवास को बीच में ही निरस्त करना पड़ा था, जहां अभिलेख न जमा करना और एकमुश्त भुगतान न कर पाना वजह बने थे। परिषद ने इन आवासों का आवंटन करने के लिए नौ मार्च से 23 अप्रैल 2024 तक रजिस्ट्रेशन खोला था।
लॉटरी में आरक्षित व कोटे के लोगों को ही करीब 400 आवास आवंटित हो गए थे। ऐसे में किस्त पर भुगतान करने के दावेदारों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि एकमुश्त धन जमा करने वालों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में किस्त पर पेंमेंट करने वालों को आवास नहीं मिल सकेंगे। इसकी वजह से ही बाद में परिषद को अपने नियमों में बदलाव करना पड़ा।
परिषद ने उस समय 716 लोगों को आवास का आवंटन जरूर दिया, लेकिन किस्त पर भुगतान करने वालों की आपत्ति पर भी गंभीर एक्शन लिया। परिषद के उप आवास आयुक्त चंदन कुमार पटेल ने बताया कि एकमुश्त भुगतान करने वालों को लॉटरी में वरीयता का नियम खत्म कर दिया गया है। अब एकमुश्त व किस्त पर भुगतान करने वालों की लॉटरी एक साथ होगी।