प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया... .यूपी में मूक बधिर से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा
मूक-बधिर और मानसिक रूप से कमजोर 14 वर्षीय बालिका से गलत काम करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामगोपाल सिंह ने आरोपी दान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 15 अप्रैल को सैफनी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।
Publish Date: Tue, 12 Aug 2025 12:49:06 AM (IST)
Updated Date: Tue, 12 Aug 2025 12:49:06 AM (IST)
मूक-बधिर 14 वर्षीय बालिका के साथ रेप करने वाले आरोपी को सजा।HighLights
- मूक-बधिर 14 वर्षीय बालिका के साथ रेप करने वाले आरोपी को सजा।
- अदालत ने आरोपी दान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- घटना 15 अप्रैल को सैफनी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।
ब्यूरो, रामपुर। मूक-बधिर और मानसिक रूप से कमजोर 14 वर्षीय बालिका से गलत काम करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामगोपाल सिंह ने आरोपी दान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रकम जमा होने पर पीड़िता के इलाज और पुनर्वास में खर्च की जाएगी।
घटना 15 अप्रैल को सैफनी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। खेत से लौटते समय बालिका लापता हो गई थी और अगले दिन सुबह वह खेत में बेहोशी की हालत में मिली। उसके शरीर पर चोट के निशान थे।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की और उसी रात मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। 30 दिन में जांच पूरी कर पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई में डीएनए रिपोर्ट समेत 16 गवाह पेश किए गए।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से सख्त सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने कम सजा की अपील की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और छह लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।