दिल्ली मेट्रो अपने बेहतरीन सेवा के लिए जानी जाती है। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली मेट्रो में किस चीज को ले जाने की छूट मिली है साथ ही क्या-क्या चीजें आप मेट्रो में नहीं ले जा सकते है।
दिल्ली मेट्रो हमेशा चर्चा में रहती है। 350 किलोमीटर से अधिक में फैली दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 में हुई थी।
दिल्ली मेट्रो में बहुत सारे ऐसे कायदे कानून हैं जिसे यात्रियों को उसमें सफर करने के दौरान पालन करना होते है। डीएमआरसी ने पहले मेट्रो में अल्कोहल ले जाना वर्जित हैं।
दिल्ली मेट्रो ने 30 जून 2023 को एक ट्विटर यूजर के जवाब में बताया कि अब लोग मेट्रो में शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकते है।
दिल्ली मेट्रो में पहले सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही शराब की बोतलें ले जाने की परमिशन थी। नए नियमों के मुताबिक अब यात्री किसी भी मेट्रो लाइन पर शराब लेकर सफर कर सकते है।
मेट्रो के भीतर अल्कोहल पीना दंडनीय अपराध है। मेट्रो के भीतर शराब पीने पर आईपीसी और एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
दिल्ली मेट्रो के अंदर चाकू, क्लीवर, कटलरी, खंजर आदि नहीं ले जा सकते है। स्क्रूड्राइवर, प्लायर, रिंच आदि अन्य उपकरण जिसकी लंबाई 7 इंच है तो उसे ले जाना भी प्रतिबंधित है।
दिल्ली मेट्रो के अंदर खाना और पीना मना है। ऐसा करने पर आपके मेट्रो स्टाफ द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।