पैन को आधार से लिंक करने की कई तारीखें आगे बढ़ी हैं। CBDT ने कहा है कि 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक जरूर करें।
IT विभाग ने पैन से आधार को लिंक नहीं कराने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा।
पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा।
ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें और क्विक लिंक्स सेक्शन में जानकारी अपडेट करें।
पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा और फिर 'Validate' पर क्लिक करें।