कमिश्नर ने बीएमओ को निलंबित
छिंदवाड़ा। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी द्वारा कलेक्टर सौरभ सुमन के प्रतिवेदन पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर खंड चिकित्सा अधिकारी पांढुर्णा डॉ.अशोक भगत को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में डॉ.भगत का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्
By Nai Dunia News Network
Edited By: Nai Dunia News Network
Publish Date: Sat, 01 Aug 2020 04:13:16 AM (IST)
Updated Date: Sat, 01 Aug 2020 04:13:16 AM (IST)

छिंदवाड़ा। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी द्वारा कलेक्टर सौरभ सुमन के प्रतिवेदन पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर खंड चिकित्सा अधिकारी पांढुर्णा डॉ.अशोक भगत को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में डॉ.भगत का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी । उन्होंने पांढुर्णा में पदस्थ चिकित्सक डॉ.राजेश गुन्नााडे को आगामी आदेश तक खंड चिकित्सा अधिकारी पांढुर्णा का प्रभार भी सौंपा है। जबलपुर संभाग के कमिश्नर श्री चौधरी द्वारा बताया गया कि डॉ.अशोक भगत कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने में निरंतर लापरवाही बरत रहे हैं । उच्चाधिकारियों द्वारा बार-बार वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के उपरांत भी सैंपल लिए हुए मरीजों को उनके द्वारा आईसोलेट नहीं किया गया । पांढुर्णा के एक अस्थि रोग विशेषज्ञ का कोविड-19 का सैम्पल लेने के उपरांत भी डॉ.भगत द्वारा उन्हें आईसोलेट नहीं किया गया और संबंधित अस्थि रोग विशेषज्ञ अपने क्लीनिक में उनके मरीजों का इलाज करते पाए गए ।